कुवैत का सूचना प्रौद्योगिकी अपराध कानून (कानून संख्या 63, वर्ष 2015) अनुच्छेद 18 के अंतर्गत साइबर अपराध के अभियोजन के लिए विशिष्ट समय-सीमाएं — जिन्हें परिसीमा अवधि (Statute of Limitations) कहा जाता है — निर्धारित करता है। परिसीमा अवधि अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है:
- 2 वर्ष — अपराध की तिथि से, उन अपराधों के लिए जिनमें अधिकतम दंड 3 वर्ष या उससे कम कारावास है।
- 5 वर्ष — अपराध की तिथि से, उन अपराधों के लिए जिनमें अधिकतम दंड 3 वर्ष से अधिक कारावास है।
इन अवधियों के बीत जाने के बाद आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह समय-सीमा अपराध घटित होने की तिथि से गणना की जाती है, न कि उसके उजागर होने की तिथि से। प्रवासियों (Expats) के लिए यह विशेष रूप से प्रासंगिक है यदि आप अपनी पुरानी ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर चिंतित हैं — उदाहरण के तौर पर, कोई पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट या अनाधिकृत सिस्टम एक्सेस से जुड़ी कोई पुरानी घटना।
यह भी उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, यदि वही आचरण दंड संहिता या किसी अन्य कुवैती कानून के तहत कठोरतर दंड से罚 罚 दंडनीय है, तो अधिक कठोर कानून लागू होगा। इसका अर्थ है कि अधिक गंभीर साइबर अपराधों पर भिन्न कानूनी ढांचों के अंतर्गत अभियोजन चलाया जा सकता है जिनकी परिसीमा अवधियां अलग हो सकती हैं। यदि आपको अपनी पुरानी ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर कोई चिंता है तो सदैव विधिक परामर्श लें।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह हेतु, कुवैत में लाइसेंस प्राप्त वकील से परामर्श करें।