कुवैत सिविल संहिता के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, आपका कानूनी अधिवास (Legal Domicile) वह स्थान है जहाँ आप सामान्यतः निवास करते हैं — व्यावहारिक दृष्टि से, कुवैत में आपका प्राथमिक आवासीय पता। यही वह पता है जिसका उपयोग न्यायालय और सरकारी निकाय आपको कानूनी नोटिस, पत्राचार और निर्णय (Judgments) तामील करने के लिए करेंगे।
यदि आप कुवैत में कोई व्यवसाय, व्यापार या शिल्प-कार्य संचालित करते हैं, तो अनुच्छेद 12 एक अतिरिक्त प्रावधान जोड़ता है: जहाँ आप वह व्यावसायिक गतिविधि संचालित करते हैं, वह स्थान उस व्यवसाय से संबंधित मामलों के लिए भी आपका अधिवास माना जाएगा। अतः कोई मकान-मालिक या आपूर्तिकर्ता व्यापार-संबंधी विवादों में आपके व्यावसायिक पते पर वैध रूप से आपको तामील कर सकता है, भले ही आपका आवासीय पता भिन्न हो।
प्रवासियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने सिविल आईडी पर दर्ज पता और किसी भी पंजीकृत व्यावसायिक पते को अद्यतन रखें। यदि आप किसी विशेष कानूनी लेन-देन (जैसे किसी अनुबंध) के लिए कोई विशिष्ट पता चुनते हैं, तो इसे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत निर्वाचित अधिवास (Elected Domicile) कहा जाता है, और इसे लिखित रूप में सहमत किया जाना आवश्यक है। न्यायालय उस विशेष अनुबंध से जुड़े सभी मामलों के लिए उसी पते का उपयोग करेगा, इसलिए हस्ताक्षर करने से पूर्व पते से संबंधित खंडों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना उचित है।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह हेतु, कुवैत में लाइसेंस प्राप्त वकील से परामर्श करें।