कुवैत के व्यक्तिगत स्थिति कानून (Personal Status Law) के अंतर्गत, सगाई एक बाध्यकारी विवाह अनुबंध नहीं है, और कोई भी पक्ष इससे पीछे हट सकता है (अनुच्छेद 3)। हालाँकि, उपहारों और महर का क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सगाई किसने और किस कारण से तोड़ी।
यदि आपने (वर पक्ष ने) बिना किसी उचित कारण के सगाई तोड़ी, तो आप सामान्यतः अपना महर (mahr) वापस पाने के अधिकारी हैं, या यदि मूल महर वापस न किया जा सके, तो उसके प्राप्ति के समय का मूल्य (अनुच्छेद 4)। परंतु यदि आपने बिना औचित्य के सगाई तोड़ी, तो स्वेच्छा से दिए गए उपहार वापस नहीं मिल सकते (अनुच्छेद 5क)। यदि वधू ने बिना औचित्य के सगाई तोड़ी, तो आप महर और विद्यमान उपहार दोनों वापस पा सकते हैं (अनुच्छेद 5ख)।
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जो उपहार अब अस्तित्व में नहीं हैं — जैसे उपभोग्य वस्तुएँ, खाद्य सामग्री, या उपयोग की जा चुकी चीजें — किसी भी स्थिति में वापस नहीं माँगी जा सकतीं (अनुच्छेद 7)। यदि सगाई मृत्यु या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण समाप्त होती है, तो उपहार सामान्यतः वापस नहीं किए जाते (अनुच्छेद 6ख)। सगाई की अवधि में किए गए प्रमुख वित्तीय लेन-देन के अभिलेख सदैव सुरक्षित रखें, क्योंकि यदि विवाद कुवैती न्यायालय में जाए तो ये विवरण महत्त्वपूर्ण होंगे।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह हेतु, कुवैत में लाइसेंस प्राप्त वकील से परामर्श करें।