कोई भी दुकान जनता के समक्ष प्रदर्शित वस्तुओं के मूल्यों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी अस्थायी छूट या विशेष ऑफर का संचालन नहीं कर सकती, और ऐसे लाइसेंस के बिना, या उपभोक्ता को गुमराह करने वाले अथवा सत्य के विरुद्ध किसी भी तरीके से छूट के विज्ञापनों का प्रसारण करना प्रतिबंधित है (अनुच्छेद 13)।
किसी भी माध्यम से झूठी जानकारी युक्त वस्तुओं या सेवाओं का विज्ञापन, प्रदर्शन या प्रचार करना, तथा किसी भी खराब वस्तु का विज्ञापन करना भी प्रतिबंधित है; वस्तुएँ तब मिलावटी या खराब मानी जाती हैं जब वे मानक विशिष्टताओं के अनुरूप न हों, उपयोग के अयोग्य हों, या उनकी समय-सीमा समाप्त हो चुकी हो (अनुच्छेद 22)।
सामान्यतः, वस्तुओं और सेवाओं का विज्ञापन सक्षम प्रशासनिक प्राधिकरणों से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है (अनुच्छेद 25)।
यदि कोई विज्ञापनकर्ता इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो दंड के रूप में छह महीने तक का कारावास और पाँच हजार दीनार तक का जुर्माना, या दोनों में से एक, लगाया जा सकता है; विज्ञापनकर्ता को दंड से छूट मिलती है यदि वह आपूर्तिकर्ता नहीं है और जानकारी तकनीकी प्रकृति की थी जिसे वह उचित रूप से सत्यापित नहीं कर सकता था (अनुच्छेद 30)।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह हेतु, कुवैत में लाइसेंस प्राप्त वकील से परामर्श करें।