यदि कुवैत में किसी व्यवसाय ने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया है, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण समिति में औपचारिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। वर्ष 2014 के कानून संख्या 39 के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत, उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त करना और उनकी जाँच करना समिति के मूल कार्यों में से एक है। उपभोक्ता संरक्षण संघों को भी अनुच्छेद 8 के तहत आपकी ओर से कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।
शिकायत दर्ज करने से पहले अपने साक्ष्य एकत्र करें: अपना लिखित चालान (जो अनुच्छेद 15 के अनुसार अनिवार्य है), उत्पाद की पैकेजिंग, दोषों की तस्वीरें और आपूर्तिकर्ता के साथ हुए पत्राचार का रिकॉर्ड अपने पास रखें। आपके पास जितने अधिक दस्तावेज़ होंगे, आपका मामला उतना ही मज़बूत होगा।
शिकायत दर्ज होने के बाद, समिति के तकनीकी कर्मचारियों को अनुच्छेद 7 के अंतर्गत व्यवसायों का निरीक्षण करने और अभिलेखों तक पहुँचने की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अंतिम प्रशासनिक निर्णय होते हैं, परंतु यदि आप किसी आदेश से असहमत हैं, तो आप सीधे सक्षम प्रशासनिक न्यायालय में उसे चुनौती दे सकते हैं। विशेष रूप से, अनुच्छेद 5 यह सुनिश्चित करता है कि शिकायत प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी गोपनीय रखी जाए।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह हेतु, कुवैत में लाइसेंस प्राप्त वकील से परामर्श करें।