कुवैत के उपभोक्ता संरक्षण कानून (कानून संख्या 39, वर्ष 2014) के अनुच्छेद 10 के अंतर्गत, आपको उत्पाद प्राप्त होने की तिथि से 14 दिनों के भीतर उसे बदलने या धनवापसी के लिए वापस करने का अधिकार है। यह एक उपभोक्ता के रूप में आपका मूलभूत अधिकार है, और कोई भी दुकान नीति कानूनी रूप से इस अधिकार को आपसे नहीं छीन सकती।
यह ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण समिति को कुछ उत्पादों की प्रकृति के आधार पर — जैसे कि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं — इस अवधि को कम करने का अधिकार है। अतः यह हमेशा जाँच लें कि आपकी खरीद पर कोई विशेष श्रेणी लागू होती है या नहीं। तथापि, अधिकांश सामान्य वस्तुओं के लिए 14 दिनों की यह अवधि लागू रहती है।
यदि कोई दुकान इस अवधि के भीतर बिना किसी वैध कानूनी कारण के आपकी वापसी या विनिमय से इनकार करती है, तो आप वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण समिति के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए रसीद और पैकेजिंग सुरक्षित रखें।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह हेतु, कुवैत में लाइसेंस प्राप्त वकील से परामर्श करें।