हाँ, कुवैत का साइबर अपराध कानून (संख्या 63, वर्ष 2015) साइबर अपराध अभियोजन के लिए विशिष्ट परिसीमा अवधि (स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन) निर्धारित करता है। अनुच्छेद 18 के अनुसार, यदि अपराध के लिए अधिकतम दंड 3 वर्ष तक का कारावास है, तो अपराध की तारीख से 2 वर्ष के भीतर कार्यवाही न होने पर आपराधिक मामला समाप्त हो जाता है। 3 वर्ष से अधिक दंड वाले गंभीर अपराधों के लिए यह परिसीमा अवधि अपराध की तारीख से 5 वर्ष है। इन समय-सीमाओं के बाद कोई भी मामला नहीं सुना जा सकता।
इन मामलों को संभालने के संदर्भ में, अनुच्छेद 17 यह स्थापित करता है कि इस कानून के अंतर्गत सभी साइबर अपराध जांच, अभियोजन और कार्यवाहियों पर लोक अभियोजन (النيابة العامة) का एकाधिकार क्षेत्राधिकार है। कोई अन्य प्राधिकरण स्वतंत्र रूप से इन अपराधों की जांच या अभियोजन नहीं कर सकता।
जो प्रवासी नागरिक साइबर अपराध — जैसे हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी या पहचान की चोरी — के पीड़ित हैं, उन्हें परिसीमा अवधि छूटने से बचने के लिए जल्द से जल्द कुवैत के साइबर अपराध अधिकारियों को घटना की रिपोर्ट करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि आप किसी चल रहे साइबर अपराध से अवगत हैं, तो अनुच्छेद 12 यह प्रावधान करता है कि यदि कोई अपराधी अपराध उजागर होने से पहले स्वेच्छा से अधिकारियों को इसकी सूचना देता है, तो उसे दंड से पूर्णतः या आंशिक रूप से मुक्त किया जा सकता है, जो व्हिसिलब्लोअर या सह-अभियुक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन हो सकता है।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह हेतु, कुवैत में लाइसेंस प्राप्त वकील से परामर्श करें।