कुवैत की दंड संहिता अनुच्छेद 2 के अंतर्गत अपराधों को दो श्रेणियों में विभाजित करती है: जघन्य अपराध (جنايات) और लघु अपराध (جنح)।
अनुच्छेद 3 के अनुसार, जघन्य अपराध वह अपराध है जिसके लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास, या तीन वर्ष से अधिक का अस्थायी कारावास (और/या 3,000 रुपये से अधिक का जुर्माना) निर्धारित है। ये कुवैती कानूनी व्यवस्था में सबसे गंभीर अपराध हैं — जैसे हिंसक अपराध, बड़े स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी, या राज्य के विरुद्ध अपराध।
अनुच्छेद 5 लघु अपराध को ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जो तीन वर्ष तक के कारावास और/या जुर्माने से दंडनीय हो। कई ऐसे अपराध जिनसे प्रवासी अनजाने में ग्रस्त हो सकते हैं — जैसे बाउंस चेक, कुछ यातायात उल्लंघन जो आपराधिक स्तर तक बढ़ जाएँ, या सामान्य सार्वजनिक व्यवस्था के अपराध — सामान्यतः इसी श्रेणी में आते हैं।
यह भेद प्रवासियों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह परिसीमा अवधि (अभियोजन के लिए उपलब्ध समय), दंड की गंभीरता और आव्रजन परिणामों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, जघन्य अपराध की सजा लगभग निश्चित रूप से सजा पूरी होने के बाद निर्वासन में परिणत होगी। यदि आप पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाए, तो सबसे पहले अपने वकील से यह जाننाचाहिए कि वह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है या लघु अपराध की।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह हेतु, कुवैत में लाइसेंस प्राप्त वकील से परामर्श करें।