गणना इस बात पर निर्भर करती है कि वेतन किस प्रकार दिया जाता है। मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी को पहले पाँच वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 15 दिन का वेतन और उसके बाद प्रत्येक वर्ष एक माह का वेतन मिलता है, जो अधिकतम डेढ़ वर्ष के वेतन तक सीमित है (धारा 51)। दैनिक, साप्ताहिक, प्रति घंटे या टुकड़े के आधार पर वेतन पाने वाले कर्मचारी को पहले पाँच वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10 दिन का वेतन और उसके बाद प्रति वर्ष 15 दिन का वेतन मिलता है, जो अधिकतम एक वर्ष के वेतन तक सीमित है (धारा 51)। वर्ष के अंश की राशि आनुपातिक रूप से दी जाती है, और कोई भी देय ऋण या अग्रिम राशि काट ली जाती है (धारा 51)।
आपको पूर्ण अनुग्रह राशि तब मिलती है जब नियोक्ता अनुबंध समाप्त करे, निश्चित अवधि का अनुबंध नवीनीकरण के बिना समाप्त हो, धारा 48, 49 या 50 के अंतर्गत अनुबंध समाप्त हो, अथवा कोई महिला कर्मचारी विवाह के एक वर्ष के भीतर विवाह के कारण अनुबंध समाप्त करे (धारा 52)। अधिकार की गणना कर्मचारी को प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है (धारा 62)।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह हेतु, कुवैत में लाइसेंस प्राप्त वकील से परामर्श करें।