कुवैत का कानून संख्या 6 वर्ष 2010 निजी क्षेत्र के सभी श्रमिकों पर लागू होता है, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो — प्रवासी कर्मचारी भी इसमें सम्मिलित हैं (अनुच्छेद 2)। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत "श्रमिक" की परिभाषा में वह कोई भी पुरुष या महिला व्यक्ति सम्मिलित है जो किसी नियोक्ता के निर्देशन में शारीरिक या मानसिक कार्य करता हो — अतः निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकांश प्रवासी कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं।
तथापि, कुछ महत्वपूर्ण अपवाद हैं। घरेलू कामगार (जैसे घरेलू सहायिका, ड्राइवर आदि) इस कानून की सुरक्षा से स्पष्ट रूप से बाहर हैं (अनुच्छेद 5) और वे अलग मंत्रालयी निर्णयों (ministerial decisions) द्वारा शासित होते हैं। जो श्रमिक पहले से किसी अन्य विशिष्ट कानून के अंतर्गत आते हैं — जैसे तेल क्षेत्र या समुद्री क्षेत्र के कर्मचारी — वे मुख्यतः अपने संबंधित कानूनों द्वारा शासित होते हैं; कानून संख्या 6 वर्ष 2010 केवल तभी लागू होता है जब वह बेहतर संरक्षण प्रदान करे या जब संबंधित कानून में कोई विशिष्ट प्रावधान न हो (अनुच्छेद 3 और 4)।
व्यावहारिक दृष्टि से, यदि आप कुवैत में किसी निजी कंपनी में (कार्यालय, खुदरा, निर्माण या इसी प्रकार के क्षेत्र में) कार्य करते हैं, तो यह कानून आपकी प्राथमिक कानूनी सुरक्षा है। अपना नियोजन अनुबंध (employment contract) अवश्य जाँचें, क्योंकि अनुच्छेद 6 यह पुष्टि करता है कि आपके अनुबंध में दिए गए वे लाभ जो कानून की न्यूनतम सीमाओं से अधिक हों, वैध बने रहते हैं — कानून एक न्यूनतम मानक निर्धारित करता है, अधिकतम नहीं।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह हेतु, कुवैत में लाइसेंस प्राप्त वकील से परामर्श करें।