एक गर्भवती कामकाजी महिला 70 दिनों के सवेतन मातृत्व अवकाश की हकदार है, जो उसके अन्य अवकाश से नहीं काटा जाता, बशर्ते कि वह इस अवधि के भीतर प्रसव करे (अनुच्छेद 24)। मातृत्व अवकाश समाप्त होने के बाद, नियोक्ता उसके अनुरोध पर उसे बाल देखभाल के लिए अधिकतम चार महीने का अवैतनिक अवकाश प्रदान कर सकता है (अनुच्छेद 24)।
नियोक्ता उस अवकाश के दौरान, या गर्भावस्था अथवा प्रसव से उत्पन्न चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित बीमारी के कारण अनुपस्थिति के दौरान, कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं कर सकता (अनुच्छेद 24)।
उसे मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत कार्य के दौरान स्तनपान के लिए दो घंटे भी दिए जाने चाहिए, और नियोक्ता को 50 से अधिक महिला कर्मचारियों या कुल 200 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए託ुनर्सरी स्थापित करनी होगी (अनुच्छेद 25)। कामकाजी महिला को समान कार्य के लिए पुरुष के समान वेतन पाने का अधिकार है (अनुच्छेद 26)।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह हेतु, कुवैत में लाइसेंस प्राप्त वकील से परामर्श करें।