किसी श्रमिक से प्रति सप्ताह 48 घंटे या प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकता, सिवाय उन मामलों के जो कानून द्वारा प्रावधानित हों, तथा रमज़ान माह के दौरान कार्य घंटे 36 प्रति सप्ताह होते हैं (अनु. 64)। श्रमिक को लगातार पाँच घंटे से अधिक बिना कम से कम एक घंटे के विश्राम अवकाश के कार्य नहीं कराया जा सकता, जिसे कार्य घंटों में नहीं गिना जाता; परंतु बैंकिंग, वित्तीय एवं निवेश क्षेत्र में यह अवधि आठ लगातार घंटे है (अनु. 65)।
लिखित आदेश द्वारा, आवश्यकता होने पर श्रमिक से अधिकालिक (ओवरटाइम) कार्य कराया जा सकता है, जो प्रतिदिन दो घंटे और प्रति वर्ष अधिकतम 180 घंटे से अधिक नहीं होगा, तथा प्रति सप्ताह तीन दिन और प्रति वर्ष 90 दिन से अधिक नहीं होगा (अनु. 66)। अधिकालिक कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी के अतिरिक्त 25 प्रतिशत की दर से किया जाता है (अनु. 66)।
प्रत्येक श्रमिक को प्रत्येक छह कार्य दिवसों के पश्चात 24 लगातार घंटों का सवेतन साप्ताहिक विश्राम प्राप्त होता है; यदि उस दिन कार्य कराया जाए, तो श्रमिक को मूल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत अतिरिक्त तथा एक प्रतिस्थापन विश्राम दिवस देय होगा (अनु. 67)।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह हेतु, कुवैत में लाइसेंस प्राप्त वकील से परामर्श करें।