अनिश्चितकालीन अनुबंध में कोई भी पक्ष दूसरे को सूचित करके उसे समाप्त कर सकता है: मासिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कम से कम तीन महीने और अन्य के लिए कम से कम एक महीने की नोटिस अवधि अनिवार्य है (अनुच्छेद 44)। जो पक्ष नोटिस अवधि का पालन करने में विफल रहे, उसे उस अवधि के लिए कर्मचारी के वेतन के बराबर नोटिस के बदले क्षतिपूर्ति देनी होगी (अनुच्छेद 44)।
यदि नियोक्ता नोटिस देता है, तो कर्मचारी को अन्य रोजगार की तलाश के लिए सप्ताह में एक पूर्ण दिन, या सप्ताह के दौरान आठ घंटे सवेतन अनुपस्थिति का अधिकार है, बशर्ते कि नियोक्ता को कम से कम एक दिन पहले सूचित किया जाए (अनुच्छेद 44)। नियोक्ता नोटिस अवधि के दौरान कर्मचारी को कर्तव्य से मुक्त कर सकता है, जबकि सेवा को निरंतर मानते हुए उस अवधि का वेतन भी देना होगा (अनुच्छेद 44)।
नियोक्ता कानून द्वारा प्रदत्त किसी भी अवकाश के दौरान सेवा समाप्त करने के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता (अनुच्छेद 45), और बिना औचित्य के या लिंग, मूल अथवा धर्म के आधार पर सेवा समाप्त नहीं कर सकता (अनुच्छेद 46)।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह हेतु, कुवैत में लाइसेंस प्राप्त वकील से परामर्श करें।